नाबालिग के स्कूटी चलाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वाहन स्वामी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और साथ ही एक साल के लिए आरसी भी निलंबित कर दी है। इस मामले में यह बड़ी कार्यवाही है।
बताते दें कि नाबालिगों के वाहन चलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नैनीताल की मल्लीताल पुलिस ने पिछले दिनों वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को पकड़ा था। जिसे एक नाबालिग किशोर चला रहा था। जिसका मामला न्यायालय में पहुंचा।
वही बीती 18 मई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह ने फैसला सुनाते हुए। वाहन स्वामी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही एक साल के लिए वाहन की आरसी को निलंबित कर दिया। अब वाहन स्वामी एक साल तक स्कूटी को नहीं चलाया पायेगा। इसके अलावा जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन का कारावास भी हो सकता है।
वही आरटीओ (प्रवर्तन) नंद किशोर ने बताया कि नाबालिग के वाहन चलाने के मामले में यह बड़ी कार्यवाही है। हम अभिभावकों से अपील करते हैं कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें। ये नियमविरुद्ध तो हैै ही और साथ ही इससे उनकी और दूसरों की जान को भी खतरा है।