पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की फीस में बड़ा बदलाव, 20 साल के बाद भी संभव होगा रजिस्ट्रेशन

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केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण (Renewal of Registration) की फीस में बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार का उद्देश्य 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करना और प्रदूषण को कम करना है।

अब तक केवल 15 साल तक के पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन Renew (नवीनीकरण) कराना संभव था. लेकिन नए नियम के मुताबिक, 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी. हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने का ऐलान किया गया है. सरकार के मुताबिक, गाड़ियों की उम्र बढ़ाने से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और पुराने वाहनों का उपयोग कानूनी रूप से संभव रहेगा.

नए नियमों के तहत अब 20 साल तक पुराने वाहनों का भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए वाहन मालिकों को पहले की तुलना में काफी ज्यादा फीस देनी होगी। ये नियम पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन दिल्ली-एनसीआर को इसमें छूट दी गई है, क्योंकि वहां पहले से ही पुराने वाहनों पर सख्त पाबंदियां लागू हैं।

नई फीस दरें (GST अतिरिक्त)

विभिन्न वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की नई दरें इस प्रकार हैं:

मोटरसाइकिल: ₹2,000
थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल: ₹5,000
लाइट मोटर व्हीकल (जैसे कार): ₹10,000
इंपोर्टेड मोटर वाहन (2 या 3 पहिया): ₹20,000
इंपोर्टेड मोटर वाहन (4 या अधिक पहिया): ₹80,000
अन्य वाहन: ₹12,000
इनवैलिड कैरिज: ₹100

सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां धीरे-धीरे सड़कों से हटेंगी, जिससे पर्यावरण और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।


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