हल्द्वानी- जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देश के क्रम में गुरुवार को नगर निगम हल्द्वानी सभागार में मिशन वात्सल्य, पोक्सो एक्ट, बाल विवाह अधिनियम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जानकारी देते हुए प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के संबंध में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के माध्यम से ही किए जाने का प्रावधान है तथा कौन-कौन व्यक्ति बच्चा गोद ले सकते हैं। इसके संबंध में भी जानकारी दी गई साथ ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पॉक्सो एक्ट के संबंध में भी जानकारी दी गई तथा उन्होंने कहा कि बच्चों में सामाजिक आर्थिक शारीरिक विकास में नशा सबसे बड़ी बाधा है वर्तमान स्थिति में जागरूकता के अभाव में छोटे-छोटे बच्चे भी नशे के आदी हो जाते हैं। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि युवा पीढ़ी को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ा जाए तभी इसके सार्थक परिणाम आएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी को बाल विवाह प्रतिशोध के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी के संज्ञान में बाल विवाह का कोई प्रकरण आता है, तो टॉल फ्री नम्बर 1098 पर अथवा 112 पर संपर्क कर सूचित कर सकते हैं।
कार्यशाला में बाल विकास परियोजना अधिकारी हल्द्वानी शीला रौतेला, संरक्षण अधिकारी प्रकाश कांडपाल, सुरेंद्र प्रसाद के साथ आंगनबाडी कार्यकर्ता व सुपरवाइजर भी उपस्थित थे।