लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम फैसलाः मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को एक हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश! लिंक में पढ़ें कोर्ट ने क्या कहा?

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नई दिल्ली। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने आरोपी मिश्रा को एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़त पक्ष को नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर, पीड़ित परिवार और बाकी तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत तत्काल रद्द की जाती है।बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। आशीष 15 फरवरी को 129 दिनों बाद जेल से रिहा हुआ था। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को किसान.आंदोलन के दौरान ही बवाल हुआ था। तीन गाड़ियां प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए चली गई थीं। घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी। गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर उसे फिर से जेल भेजे जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था, चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।


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