जहांगीरपुरी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! फिलहाल बनी रहेगी यथा स्थिति, पीड़ितों से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल

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नई दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के मामले में सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब दो हफ्ते के बाद फिर होगी। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। वहीं आज कांग्रेस की 15 सदस्यों को एक डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी में कल हुए बुलडोजर अभियान से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचा। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा हम पीड़ितों से मिलने जहांगीरपुरी आए हैं। पुलिस सहयोग कर रही है। हम यहां लोगों को यह बताने आए हैं कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
इससे पहले सुनवाई के दौरान वरिष्‍ठ वकील दुष्‍यंत दवे ने जब कहा कि मामले से कई राष्‍ट्रीय महत्‍व के सवाल खड़े हो गए हैं तो कोर्ट ने फटकार लगा दी। जज ने कहा कि आप केस पर बात कीजिए। वरिष्‍ठ वकील दुष्‍यंत दवे ने कहा कि यह मामला संवैधानिक और राष्‍ट्रीय महत्‍व के कई प्रश्‍न खड़े करता है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि एक इलाके के बारे में मामले का राष्‍ट्रीय महत्‍व क्‍या हैघ् दवे ने कहा कि बुलडोजर राज्‍य की नीति का एक जरिया बन गया है। उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इसपर सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि दवे तथ्‍यों पर बहस करें जिसका जवाब वे देंगे।


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