विधानसभा में पेश होगा यूसीसी विधेयक, पांच फरवरी से लागू रहेगी धारा-144

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देहरादून। उत्तराखंड में पांच फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने रविवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है।विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा बैठक में एक दिन का एजेंडा तय किया गया। सोमवार को दोबारा बैठक होगी। और सदन के संचालन के लिए आगे का एजेंडा तय होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने रविवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई, जिसमें सदन का बिजनेस तय हुआ। कार्यमंत्रणा की बैठक के साथ ही स्पीकर विधायक मंडल दल के नेताओं के साथ भी बैठक की। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, विधायक प्रीतम सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल हुए। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के भाई के निधन के चलते मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्यमंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी ने सभी विधायकों से सदन की कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की है। सत्र के आठ फरवरी तक चलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, पहले दिन निधन पर शोक के प्रस्ताव आएंगे। छह फरवरी को समान नागरिक संहिता और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के दो विधेयक पेश होंगे। पांच फरवरी से विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया, सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान निर्धारित क्षेत्र में संगठनों व समुदायों के प्रदर्शन गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। भीड़ लगाने सहित किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा को बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।


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