नई दिल्ली: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का संज्ञान लेकर बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर सहमत हो गई है. वहीं अब इस पूरे फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा.’मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है. कोर्ट ने आज जो भी फैसला किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं.’
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, ;मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भरोसा है. जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं सहयोग करूंगा’. उन्होंने कहा कि अब तक तो एफआइआर दर्ज हो गई होगी. मैं कानून का पालन करूंगा. मैं यह करता रहा हूं. मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है. मैं भागा नहीं हूं. मैं अपने आवास पर ही हूं.
कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दिया बड़ा बयान
दिल्ली पुलिस शीर्ष महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर सहमत हो गई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमने एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है. पहलवानों का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा हम दो आधारों पर चिंतित हैं, नंबर एक, सुरक्षा और संरक्षा और दूसरा, आरोपी के खिलाफ 40 मामले दर्ज हैं. मैं आपको सूची दूंगा.
पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना
सुप्रीम कोर्ट में रेसलर्स का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला पहलवानों को सुरक्षा दी जाए. मामले की जांच SIT करे, जिसकी निगरानी पूर्व जज करें. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह दिल्ली पुलिस के वकील के बयान को रिकॉर्ड पर रख रहे हैं कि मामले में आज एफआईआर होगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिस तरह का घटनाक्रम है, ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी वजह इसके पीछे है. हालांकि यह बेहद गंभीर मामला है. वहीं पहलवानों ने कहा है कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है. वह इस मामले में कमजोर एफआईआर दर्ज कर सकती है.