पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की सेशंस कोर्ट से झटका लगा है। राहुल गांधी की अपील को अदालत ने खारिज कर दिया है। राहुल पर अब जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। उन्हें तीन दिनों के अंदर दूसरी अदालत में अपील करनी होगी।
मोदी सरनेम विवाद में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की परेशानी के बादल छंटते नजर नहीं आ रहे हैं। सूरत की सेशंस कोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी है। राहुल ने सीजेएम कोर्ट से मिली दो साल की सजा को सेशंस अदालत में चुनौती दी थी। हालांकि, राहुल के अरमानों पर सेशंस अदालत ने पानी फेर दिया। उनकी दो साल की सजा को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद उन पर जेल जाने की तलवार लटकने लगी है। राहुल गांधी के पास अब सिर्फ तीन ही दिन का समय है। उनकी जमानत की मियाद 23 अप्रैल को खत्म हो रही है। दरअसल, अदालत ने राहुल गांधी को 23 मार्च को सजा सुनाई थी। अदालत ने राहुल की सजा को 30 दिन के लिए निंलिबत रखा और जमानत दे दी थी। ऐसे में राहुल गांधी के पास अदालत से राहत पाने के लिए 3 दिन का ही वक्त शेष है। निचली अदालत से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की अपील सेशंस कोर्ट से भी खारिज हो गई है। लिहाजा, राहुल गाँधी को अब हाईकोर्ट का रुख करना होगा। अगर होईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल गाँधी को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी होगी। राहुल गांधी को 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाने के साथ ही अदालत ने उन्हें सेशंस कोर्ट जाने के लिए 30 दिन का वक्त दिया था। राहुल को अगर 23 अप्रैल तक राहत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।