ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े शृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को लेकर हाई कोर्ट से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता अब साफ हो गया है। जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।
जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। दरअसल शृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर राखी सिंह समेत 9 अन्य ने वाराणसी की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत से 12 सितंबर को आए फैसले को चुनौती दी गई थी। अदालत में वाद दाखिल करने वाली 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया था।