चारधाम यात्रा पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई, इन शर्तों के साथ श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे

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नैनीताल। चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा ली गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियों के साथ रोक हटाई है। सरकार ने कोर्ट से रोक हटाने की मांग की थी। कोरोना के चलते 28 जून को इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। चारधाम यात्रा आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की कोविड-निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। श्रद्धालुओं को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान जरूरत के हिसाब से पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। इसके अलावा भक्तों को किसी भी कुंड में स्नान करने की इजाजत नहीं होगी।


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