
देहरादून: उत्तराखंड सरकार अब पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार अब नगर निकायों की तरह पंचायतें भी भवन कर व यूजर चार्जेज वसूल सकेंगी। पंचायती राज अधिनियम की नई नियमावली में इस प्रविधान को शामिल किया जा रहा है। विभाग ने नियमावली का प्रारूप तैयार कर जिला पंचायती राज अधिकारियों और जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव…



