
देहरादून: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी है। कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। संशोधित नियमावली के अनुसार अब वे कार्मिक जो 04 दिसंबर 2018 तक किसी पद या समकक्ष पद पर लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर…



