
दिनांक 30.11.2025 तक एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को अपनाये जाने की विज्ञप्ति समस्त राजकीय कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की भाँति शासनादेश संख्याः 283120/xxvii(10)/2025-ई-77101 / 2024 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को उत्तराखण्ड राज्य में भी दिनांक 01.04.2025 से लागू किया गया है। शासनादेश संख्याः 337210/2025/xxvii (10) / 2025 – ई-77101 / 2024 दिनांक 10.10.



