अगर आपके पास भी है कटे-फटे नोट तो जानें क्या है नोट बदलवाने के नियम?

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कई बार एक ही नोट बाजार में घूमते-घूमते बेकार हो जाता है. या तो वो कट जाता है या फिर फटना शुरू हो जाता है. फिर कुछ समय बाद इनका हाल ऐसा हो जाता है कि उस नोट को लेने से सभी मना कर देते हैं. तो अब इन नोटों का क्या होगा? अब ऐसे में कहा जाता है कि बक जाकर नोट जमा कर दो…लेकिन कई बार बैंक भी इन नोटों को लेने से मना कर देता है. लेकिन, RBI के नियम के मुताबिक, बैंक नकली नोटों के अलावा किसी भी तरह के नोट लेने नहीं मना कर सकते हैं. अगर कोई बैंक ऐसा करे तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं.

बदलवा सकते हैं खराब नोट
अगर आपके पास कहीं से कटा-फटा नोट आ जाए या आपके पास ये पहले से ही है तो आप बैंक में जाकर आसानी से इन्हे बदलवा सकते हैं. इसके लिए RBI ने बैंको के लिए सर्कुलर भी जारी किया है. अगर बैंक ऐसा करने से मना करे तो आप इनकी शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाकर कर सकते हैं. बता दें, एक बार में एक इंसान 20 नोट ही बदलवा सकता है. वहीं, टोटल में ये 5 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. बैंक आपको कटे नोट को बदल कर तुरंत सही नोट दे देगी. अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में फटे नोट हैं तो बैंक उन्हें थोड़ा समय लेकर बदलता है.

यहां भी कर सकते हैं शिकायत और मदद
कटे-फटे को बदलने के लिए बैंक आपके सामने कुछ शर्तें रखता है. अगर किसी ने जबरजस्ती या जानबूझकर फाड़ा है तो बैंक उसे नहीं बदलेगा. और न ही आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. अगर आपके पास ऐसा नोट है तो आप इसे RBI ऑफिस में लेकर जा सकते हैं. वहां आपको एक फॉर्म भरकर ये नॉट जमा करनी होगी. फिर रिजर्व बैंक आपकी नोट के बदले आपको पैसा देता है.

 


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